बाल विवाह मुक्त उत्तर प्रदेश बाल विवाह उन्मूलन हेतु जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
शिक्षकों/ छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिज्ञा प्रारूप पर ली गई शपथ छात्र छात्राओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम: 2006 के विषय में दी गई विस्तृत जानकारी । बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम: 2006 के अन्तर्गत शादी हेतु लडके की आयु 21 वर्ष एवम लड़की की आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम:2006 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष की सजा या 1 लाख रूपए जुर्माना या दोनो हो सकते हैं। आज 28.112023 को मा. उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग शासन के आदेश के क्रम एवम जिलाधिकारी महोदय अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, मुख्य विकास अधिकारी महोदय संदीप भागिया एवम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय संजीव सुमन के निर्देशन में राजकीय इंटर कालेज, मुजफ्फर नगर मे बाल विवाह उन्मूलन हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
बाल विवाह मुक्त उत्तर प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी संजय कुमार एवम बाल कल्याण समिति अध्यक्ष डा राजीव कुमार द्वारा किया गया। * राजकीय इंटर कॉलेज* एन सी सी के प्रशिक्षणार्थी गगन द्वारा छात्र छात्राओं को प्रतिज्ञा प्रारूप पर शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर बाल विवाह उन्मूलन विषय पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमे सफल छात्र छात्राओं राखी ,कार्तिक,नितिन,प्रियांशु,मयंक,निखिल,शिवानी व आदित्य को अध्यक्ष बाल कल्याण समिति द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए नितिन कुमार उप प्रधानाचार्य एवम सुचित्रा सैनी को अध्यक्ष बाल कल्याण समिति द्वारा सम्मानित किया गया। उक्त कार्यशाला में जिला बाल संरक्षण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता मो आरिफ द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजकीय इंटर कालेज के सभी प्रवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही।