संभल: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई की अनुमति दे दी है। मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया कि रंगाई-पुताई केवल बाहरी दीवारों तक सीमित रहेगी और किसी भी संरचनात्मक बदलाव की अनुमति नहीं होगी।
कोर्ट का फैसला और तर्क
मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में याचिका दायर कर मस्जिद की दीवारों की रंगाई-पुताई की अनुमति मांगी थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को भी निर्देश दिया कि यह कार्य एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि मस्जिद के किसी भी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और लाइटिंग भी बिना किसी संरचनात्मक बदलाव के लगाई जा सकती है।
पहले क्यों नहीं मिली थी अनुमति?
इससे पहले, हाईकोर्ट ने मस्जिद की रंगाई-पुताई की अनुमति देने से इनकार कर दिया था और ASI से रिपोर्ट मांगी थी। ASI की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने अब आंशिक रूप से अनुमति देते हुए मस्जिद के सौंदर्यीकरण की इजाजत दी है, बशर्ते कि इसमें कोई संरचनात्मक छेड़छाड़ न हो।
मस्जिद कमेटी की प्रतिक्रिया
मस्जिद कमेटी के अनुसार, इस फैसले से उन्हें राहत मिली है और अब मस्जिद की बाहरी दीवारों को नया रूप दिया जा सकेगा। कमेटी ने कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की बात कही है और कहा है कि ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखते हुए ही काम किया जाएगा।
यह फैसला मस्जिद से जुड़े स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से इसकी रंगाई-पुताई कराने की मांग कर रहे थे। अब, हाईकोर्ट की शर्तों के अनुसार, यह कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा।